*जिला बलरामपुर-रामानुजगंज*
*अपराध क्रमांक 16/2026 धारा 296, 351(३), 115(२) bns एवं 25,27 आर्म्स एक्ट*
*आरोपी राजेंद्र लकड़ा पिता सीता राम, उम्र 45 वर्ष, निवासी देवरी, थाना कोरांधा, जिला बलरामपुर रामानुजगंज*
*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13/09/26 को प्रार्थी सुरजीत लकड़ा पिता एल्विस लकड़ा उम्र 30 वर्ष निवाशी देवरी थाना कोरांधा के द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13/09/26 के 9/00 बजे गांव के उप सरपंच लोगो के साथ गांव के जंगल की लकड़ी को काटने से गांव वालों को मना किए थे उसके बाद भी आरोपी राजेंद्र लकड़ा के द्वारा जंगल की लकड़ी काट कर अपने खेत में रखा था जिसे देख कर मना करने पर आरोपी राजेंद्र लकड़ा मां बहन की असलील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हाथ मुक्का से मारपीट किया उसके बाद अपने घर अंदर गया और अपने घर शे लोहे का तलवार ले कर लहराते हुए पंचायत भवन के पास आकर फिर से धमकी देने की रिपोर्ट पर थाना कोरन्धा में अपराध क्रमांक 16/26 धारा 296, 351(३), 115(२) bns एवं 25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी राजेंद्र लकड़ा पिता सीता राम उम्र 45 वर्ष निवाशी देवरी थाना कोरांधा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।*
*इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गजपति मिर्रे स उ नि दशरथ कुजूर प्रधान आरक्षक शैलेश सिंह आरक्षक विनोद मरावी ,टापू टोप्पो एवं थाना के स्टॉप सक्रिय रहे*
