मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.09.26 को मुखबिर से सूचना मिला कि एक पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक मवेशी भैंस को ठूस-ठूस कर कटिंग हेतु बूचड़खाना ले जाते समय हरिनारायण के घर के पास पल्या है, सूचना की तस्दीकी हेतु थाना चलगली से पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर घटना स्थल पर उपस्थित राजेश्वर प्रसाद चेरवा के द्वारा एक लिखित आवेदन पेश करने पर अपराध सदर धारा छ.ग.राज्य कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) का पाये जाने से विधिवत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान 01 रास मृत भैसा का पोस्टमार्टम कराया गया एवं पिकअप वाहन UP64CT3854 तथा 03 राश भैसा को घटना स्थल से समक्ष गवाह के जब्त किया गया। 03 रास भैसा को गौशाला बासेन में देख रेख हेतु भेजा गया है। आरोपी घटना कारीत कर फरार हो गया था जिसे पता साजी दौरान पिकअप वाहन क्र.UP64CT3854 के वाहन स्वामी आरोपी राजदेव यादव पिता बलदेव यादव उम्र 21 वर्ष ग्राम लुरगीकला द्वारा अपने वाहन में भैसा को क्रूरता पुर्वक लोड कर कटिंग हेतु दीगर राज्य ले जाने का अपराध सबुत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में लगातार विवेचना जारी है।
