जशपुर (छत्तीसगढ़): जिले में नाबालिग छात्रों द्वारा बाइक और स्कूटी चलाने से होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के वाहन लेकर स्कूल आने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।
प्रमुख बिंदु और निर्देश:
जिम्मेदारी तय: यदि कोई भी छात्र स्कूल परिसर में बाइक या स्कूटी के साथ पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित स्कूल के प्राचार्य (Principal) या प्रधान पाठक को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा और उन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चिन्हांकन और सूचना: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल प्रमुख ऐसे छात्रों की पहचान करें जो बिना वैध लाइसेंस या कम उम्र में वाहन चलाकर स्कूल आते हैं। उन्हें तत्काल वाहन न लाने की हिदायत दी जाए और उनके अभिभावकों को भी सूचित किया जाए।
गंभीर दुर्घटनाओं पर चिंता: प्रशासन ने संज्ञान लिया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना छात्र सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे हैं, जिससे आए दिन गंभीर हादसे हो रहे हैं। स्कूलों द्वारा इस दिशा में उचित पहल न किए जाने पर DEO ने नाराजगी जताई है।
प्रशासनिक मुस्तैदी: यह आदेश कलेक्टर जशपुर द्वारा 10 मार्च 2026 को दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में जारी किया गया है। इसकी प्रतियां पुलिस अधीक्षक (SP) और संभागीय संयुक्त संचालक सहित सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं।
अभिभावकों से अपील
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने कम उम्र के बच्चों को वाहन की चाबी न सौंपें। यह न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि बच्चों की जान के लिए भी बड़ा खतरा है।
