पत्थलगांव – पत्थलगांव जमीन दलालों के द्वारा आदिवासी जमीन पर कैसे किया खेला भाग 4 में आप को बिंदु वार समझाने की कोशिश ओर जशपुर कलेक्टर ने लिया मामले की गंभीरता को देखते हुए लिया एक्शन
1. पत्थलगांव चिडरापारा स्थित भूमि ख० नं0-333/1 रकबा 1.062 है० जो कि वर्ष 1960 आदिवासी वर्ग के व्यक्ति नाम तथा मूल भूमिस्वामी के मृत्यू के बाद उसके पोते साजी लियोनार्ड आ० अजीत खेस्स, जाति उरांव अनुसूचित जनजाति के नाम पर दर्ज था जिसे सुरेश यादव पिता लुकेश्वर यादव, जाति महकुल निवासी अविनाश न्यू काउंटी सेक्टर 30 नया रायपुर के द्वारा एस. डी. एम. पत्थलगांव के प्र. क्र. 202406031100002/37/अ-6 अपील/23-24 आदेश दिनांक 28.06.2024 जिसमें उभय पक्ष के द्वारा पूर्व रजिस्ट्री को व्यवहार न्यायालय से निरस्त कराने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं पूर्व नामांतरण क्र. 09 आदेश दिनांक 20.09.1957 को निरस्त करने का राजीनामा प्रस्तुत करने पर मात्र नामांतरण निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश में किसी के वारिस का नाम दर्ज करने का आदेश पारित नहीं किया गया है किन्तु भू-माफिया सुरेश यादव के द्वारा तत्कालीन तहसीलदार श्रीमति उमा सिंह, पटवारी मदन भगत से मिली भगत कर उक्त भूमि को गैर आदिवासी के नाम दर्ज कराकर सुरेश यादव अपने नाम से रजिस्ट्री कराकर उक्त भूमि को करोड़ो रुपये में पत्थलगांव के धनाढ्य व्यापारी एवं उसके आदिवासी कर्मचारी नरेश सिदार को विक्रय कर दिया गया। जिसके संबंध में शिकायत होने पर तत्कालीन कर्मचारीयों के विरुद्ध आज तक विभागीय जांच लंबित है।
2. पूर्व एस. डी. एम. पत्थलगांव के द्वारा प्र. क्र. 202406031100002/37/अ-6 अपील/23-24 आदेश दिनांक 28.06.2024 का गलत व्याख्या कर भूमि विक्रय कर दिये जाने पर श्रीमान न्यायालय से पुर्नविलोकन अनुमति प्राप्त कर आदेश दिनांक 28.06.2024 को दिनांक 27.11.2024 को निरस्त कर वाद भूमि पूर्ववत मूल भूमिस्वामी आदिवासी साजी लियोनार्ड आ० अजीत खेस, जाति उरांव के नाम पर पूर्ववत अभिलेख दुरुस्त करा दिया गया जिसके विरुद्ध सुरेश यादव के द्वारा आयूक्त सरगुजा के न्यायालय में अपील कर आयूक्त सरगुजा के आदेश दिनांक 29.04. 2025 के तहत एस. डी. एम. पत्थलगांव के पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 27.11.2024 को निरस्त करा लिया गया। जिस पर पत्थलगांव वासियों के द्वारा आयुक्त महोदय सरगुजा के समक्ष आपंति करने पर आयुक्त महोदय सरगुजा के द्वारा अपीलीय प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 29.04.2025 को निरस्त कर दिया गया है जिसके विरुद्ध सुरेश यादव राजस्व मण्डल बिलासपुर में अपील प्रस्तुत किया है जो लंबित है।
3. गैर आदिवासी सुरेश यादव के द्वारा दिनांक 07.04.2026 को एस. डी. एम. पत्थलगांव श्री विसेन एवं उनके बाबू राजू भगत से मिली भगत, सांठ गांठ कर मात्र एक आवेदन पेश कर एस. डी. एम पत्थलगांव श्री विसेन से तहसीलदार पत्थलगांव को दिनांक 07.04.2026 को ही पत्र प्रेषित कराया गया कि आयुक्त सरगुजा संभाग के प्रकरण में पारित आदेश का पालन कर पालन प्रतिवेदन पेश करे। जिस पर तत्कालीन तहसील श्री प्रांजल मिश्रा उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 30.04.2026 नियत कर अनावेदक को नोटिस जारी करने को आदेशित किया गया। किन्तु बीच में ही दिनांक 09.04.2026 को तहसीलदार श्री प्रांजल मिश्रा को श्रीमान द्वारा बगीचा पदस्थ करने के कारण आनन फानन में तहसीलदार/एस. डी. एम. पत्थलगांव सांठ गांठ उक्त प्रकरण में दिनांक 09.04.2026 को ही वगैर ईश्तहार सुनवाई किये बिना 09. 04. 2026 को उक्त आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासी सुरेश यादव जाति महकुल का नाम त्वरित रुप से पत्थलगांव पटवारी श्री राठिया से अभिलेख दुरुस्त कराकर उक्त आदिवासी की भूमि को नियम कानून को ताक में रखकर सामान्य बनाकर धनाढ्य लोगो को तहसीलदार मिश्रा जी के स्थानांतरण के बाद दिनांक 13.04.2026 को रजिस्ट्री / नामांतरण करा दिया गया।
भाग 5 अभी बाकी है
