लैलूंगा में खौफनाक बवाल: तस्वीर खींचने पर चप्पल-मुक्कों से पिटाई, बीच बाजार चले थप्पड़!.

 जिला रायगढ़
​रायगढ़ जिले के लैलूंगा में 29 मई 2026 की सुबह एक मामूली सी तस्वीर और वीडियो खींचने की बात ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि बीच बाजार जमकर लात-घूंसे और चप्पलें चल गईं। पुलिस ने इस हाई-वोल्टेज ड्रामे में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।  
*पहला पक्ष : कर्मचारी कमलेश गुप्ता का आरोप - "चप्पल और मुक्कों से पीटा, सिर और जबड़ा तोड़ा" -* इस खूनी संघर्ष में पहला पक्ष तोलगे कृषि सेवा केंद्र में काम करने वाले 31 वर्षीय कमलेश गुप्ता का है, जिन्होंने व्यापारी धीरज मित्तल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।  
* ​घटना 29 मई की सुबह लगभग 10:30 बजे की है।  
* ​कमलेश के अनुसार, वह बजरंग अग्रवाल के कहने पर एक टीवीएस शोरूम के सामने खड़े पेप्सी के पिकअप वाहन की फोटो खींच रहा था।  
* ​उसी वक्त प्रेम बाजार का संचालक धीरज मित्तल वहां आ धमका और आगबबूला होकर गंदी-गंदी अश्लील गालियां देने लगा।  
* ​आरोप है कि धीरज ने "तू मेरी दुकान और पिकअप की फोटो क्यों खींचेगा?" कहते हुए कमलेश पर चप्पलों और मुक्कों की बरसात कर दी और जान से मारने की धमकी दी।  
* ​इस खौफनाक मारपीट में कमलेश के सिर, कंधे और जबड़े में गंभीर चोटें आई हैं।  
* ​पुलिस ने इस शिकायत पर धीरज मित्तल के खिलाफ BNS 2023 की धारा 115(2), 296, और 351(3) के तहत FIR (नंबर 0181) दर्ज कर ली है।  
*दूसरा पक्ष: व्यापारी धीरज मित्तल का पलटवार - "गोदाम का वीडियो बनाया और गालों पर जड़े थप्पड़" -* ​वहीं दूसरी ओर, लैलूंगा के 32 वर्षीय व्यापारी धीरज मित्तल ने कमलेश के गुट पर सरेआम गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए जवाबी एफआईआर दर्ज कराई है।  
* ​धीरज का कहना है कि उसी दिन सुबह 10:00 बजे जब वह अपने गोदाम में था, तब ग्राम रेंगडी का रहने वाला कमलेश कोलता वहां आया और बिना इजाजत गोदाम के सामानों का वीडियो बनाने लगा।  
* ​जब धीरज ने इस हरकत का विरोध किया, तो कमलेश ने मां-बहन की भद्दी गालियां दीं और सरेआम धीरज के दोनों गालों पर दो-दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिए।  
* ​जान से मारने की धमकी मिलने पर धीरज अपनी जान बचाकर दुकान में भागा।  
* ​लेकिन इसके बाद कमलेश का साथी रूद्रेश कोलता अपने अन्य साथियों के साथ दुकान में घुस आया और जमकर गाली-गलौज और दहशतगर्दी की।  
* ​लैलूंगा पुलिस ने धीरज की शिकायत पर कमलेश कोलता, रूद्रेश कोलता और अन्य के खिलाफ BNS 2023 की धारा 115(2), 296, 3(5), और 351(3) के तहत FIR (नंबर 0182) दर्ज की है।  
*पुलिस की त्वरित कार्रवाई :*​लैलूंगा पुलिस ने इस बीच बाजार हुई गुंडागर्दी और मारपीट को गंभीरता से लेते हुए दोनों मामले तुरंत दर्ज कर लिए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हेड कांस्टेबल राम प्रसाद चौहान और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर राजेश दर्शन को नियुक्त किया गया है।

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