*दिनांक : 12.06.2026*
*12 जून, रायगढ़* । थाना चक्रधरनगर क्षेत्र अंतर्गत छोटे अतरमुड़ा स्थित साईं मंगलम गली किनारे एक किराये के मकान में देह व्यापार संचालित होने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में कल दिनांक 11.06.2026 को कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा तथा डीएसपी ट्रैफिक श्री उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना चक्रधरनगर एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर संदिग्ध मकान पर योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की गई।
पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटे अतरमुड़ा साईं मंगलम रोड स्थित किराये के मकान में महिला गुंजन चौहान द्वारा अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से युवतियों से देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना के सत्यापन एवं साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस टीम द्वारा एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा गया। पाइंटर द्वारा निर्धारित संकेत मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल मकान में दबिश दी।
छापेमारी के दौरान मकान के बाहर दरवाजे के पास बैठी महिला अपना नाम गुजन चौहान पति स्व० टिकाराम चौहान उम्र 36 वर्ष निवासी संण्डा थाना बरमकेला जिला सांरगढ बिलाईगढ वर्तमान छोटे अतरमुडा साई मगलम गली किनारे प्रदीप का किराया का मकान थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ बतायी, मकान के एक कमरे में एक महिला एवं एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। पूछताछ में पुरुष ने अपना नाम नेहरू चौहान पिता सीताराम चौहान, उम्र 37 वर्ष, निवासी छित्तपटेरा, थाना डोंगरीपाली, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ बताया। वहीं दूसरे कमरे में दो महिलाओं के साथ एक अन्य पुरुष मीर रविउल पिता मीर ईमाम, उम्र 34 वर्ष, निवासी गोहिरा, थाना बेलदा, जिला पश्चिम मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल), हाल मुकाम चिड़रापारा, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) मिला। कार्रवाई के दौरान कुल तीन युवतियों को पकड़ा गया तथा महिला दलाल सहित दो पुरुषों को गिरफ्तार किया गया।
महिलाओं की गरिमा एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस स्टाफ द्वारा कमरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई तथा महिला दलाल के कब्जे से पाइंटर द्वारा दिए गए ₹2,500 नगद भी जब्त किए गए। पूछताछ में महिला दलाल ने उक्त मकान को किराये पर लेकर देह व्यापार संचालित करना स्वीकार किया।
मामले में थाना चक्रधरनगर में महिला दलाल गुंजन चौहान एवं आरोपी नेहरू चौहान तथा मीर रविउल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 300/2026 धारा 3, 4 एवं 5 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी साइबर टीआई विजय चेलक, एएसआई भागीरथी चौधरी, ज्योत्सना शर्मा, महिला प्रधान आरक्षक जेनिपा पन्ना, रेणु सिंह, प्रधान आरक्षक करूणेश राय, दुर्गेश सिंह, रूपराम पटेल, बुजलाल गुर्जर, आरक्षक जगमोहन ओगरे, पुष्पेन्द्र जाटवर, महेश पंडा, संतराम केंवट, नवीन शुक्ला, विकास प्रधान, जितेन्द्र कुर्रे एवं महिला आरक्षक मेनका चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही
*गिरफ्तार आरोपी*-
1. गुजन चौहान पति स्व० टिकाराम चौहान उम्र 36 वर्ष निवासी संण्डा थाना बरमकेला जिला सांरगढ बिलाईगढ वर्तमान छोटे अतरमुडा साई मगलम गली किनारे प्रदीप का किराया का मकान थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ (महिला दलाल)
2. नेहरू चौहान पिता सीताराम चौहान उम्र 37 वर्ष निवासी छित्तपटेरा थाना डोंगरीपाली जिला सारंगढ बिलाईगढ (ग्राहक पुरूष)
3. मीर रविउल पिता मीर ईमाम उम्र 34 वर्ष निवासी गोहिरा थाना बेलगा जिला पश्चिम मेदनीपुर पश्चिम बंगाल हा०मु० चिडरा पारा थाना पत्थलगाय जिला जशपुर छ०ग० (ग्राहक पुरूष)
👉🏻 *एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश*—
*"महिलाओं के शोषण एवं अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ऐसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"*


