*अभियान ‘संवेदना’ के तहत महिला थाना की कार्रवाई, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार*

 


      दिनांक 23 जून 2026 को 25 वर्षीय पीड़िता ने महिला थाना रायगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी अक्टूबर 2025 में इंस्टाग्राम के माध्यम से राजेश मिरधा निवासी भगोरा, सराईपाली थाना चक्रधरनगर से पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी और दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच विवाह को लेकर भी चर्चा हुई तथा आरोपी के परिजन पीड़िता के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे।

        पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 11 जनवरी 2026 को आरोपी उसे अपने घर ग्राम सराईपाली ले गया, जहां विवाह करने का आश्वासन देकर अपने कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। युवती 16 जनवरी 2026 तक आरोपी के घर पर रही। बाद में 21 जून 2026 को आरोपी ने उसके घर आकर स्पष्ट रूप से विवाह करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।


         पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना रायगढ़ में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 63/2026 धारा 69 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान महिला थाना पुलिस ने आरोपी *राजेश मिरधा (26 वर्ष), पिता दुकालू मिरधा, निवासी भगोरा, सराईपाली, थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़* के निवास पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। 


         रायगढ़ पुलिस महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, एएसआई सरस्वती महापात्रे एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है ।

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