*थाना सनावल अपराध क्रमांक 57/2026 धारा 80,3 (5) बीएनएस*
आरोपीगण
1. दिलीप कुमार पिता सुरेश यादव उम्र 26 वर्ष, साकिन ग्राम सेमरवा थाना सनावल, जिला बलरामपुर
2. सुरेश यादव पिता विंधेश्वर यादव उम्र 53 वर्ष दोनो साकिन ग्राम सेमरवा थाना सनावल, जिला बलरामपुर
*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विन्चेश्वर यादव पिता भिखारी यादव उम्र 78 साल सा. सेमरवा थाना सनावल जिला बलरामपुर के द्वारा थाना में उपस्थित होकर मर्ग इंटिमेशन चाक कराया कि इसकी नतिनी बहु दिनांक 09.09.2026 को लगभग 14:00 बजे घास काटने पियाह नाला तरफ गयी थी देर होने से घर नहीं आने पर आस पास पता तलाश किये कही पता नही चलने पर पास के बउली (छोटा तालाब )में झागड़ डालकर देखने पर मृतिका झगड़ में फस कर उपर आयी जिसे देखकर सूचक द्वारा थाना में आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया है मृतिका का विवाद मई 2026 में होना परिजन के द्वारा बताया गया है मृतिका नवविवाहिता थी मृतिका का मर्ग पंचनामा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से कराया गया, मर्ग जांच पर परिजन एवं अन्य गवाहो का कथन लेख किया गया है कथन में मृतिका को शादी के एक माह बाद से शादी समय दहेज में फ्रिज, बासिंग मशीन, अंगुठी नही देने की बात को लेकर पति, सास, ससुर, के द्वारा हमेशा झगड़ा मारपीट कर प्रताडित करते थे जिसे मृतिका दुखी व तंग होकर दिनांक 09.09.2026 को गांव के दीवाकर यादव के खेत के बगल के बाउली छोटा तालाब के पानी में कुदकर आत्महत्या कर ली है। मर्ग जांच में सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवचेना के आरोपी दिलिप यादव पिता सुरेश यादव उम्र 26 वर्ष, सुरेश यादव पिता विंधेश्वर यादव उम्र 53 वर्ष दोनो सा. सेमरवा थाना सनावल जिला बलरामपुर-रा०गंज (छ०ग०) के विरूद्ध अपराध घटित करना सबुत पाये जाने से गिरफ़्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए दिनांक 12.09.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।*
*समस्त कार्यवाही में एसडीओपी बाजीलाल सिंह, निरीक्षक श्री बृजलाल भारद्वाज थाना प्रभारी सनावल, सउनि गौटिया राम मराबी, सउनि कपिल साय आर. 257 प्रेमलाल कुजूर आर. 766 अमृत सोनवानी का विशेष योगदान रहा।*
