*अपराध क्रमांक -41/2026 धारा- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण निवारण अधिनियम 2004 की धारा 4 6 10*
*नाम आरोपी- परवेश आलम पिता शौकत अली उम्र 20 साल निवासी ग्राम सुंदरपुर थाना सनावल, जिला बलरामपुर रामानुजगंज*
*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 14.09.26 कों प्रार्थी उदय कुमार सिंह पिता लक्ष्मण सिंह उम्र 37 साल साकेत ग्राम औरंगा थाना रामचंद्रपुर द्वारा थाना रामचंद्रपुर को सुचना देने एवं लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर मौके पर ही देहाती नालसी लिया गया आरोपी के द्वारा 09 रास भैंस को मारते पीटते क्रूरतापूर्वक बुचड़ खाना कि ओर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना रामचंद्रपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर एक आरोपी को दिनांक 14/09/2026 को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इसी कड़ी में मवेशी तस्करी में शामिल अन्य आरोपी परवेश आलम पिता शौकत अली उम्र 20 साल निवासी ग्राम सुंदरपुर थाना सनावल को हिरासत में लेकर पूछ ताछ करने पर अपने कथन में पशु तस्करी में शामिल होना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है ।*
