रायगढ़ पुलिस द्वारा गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। इसी क्रम में पुसौर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने बिना लाइसेंस ट्रेलर चला रहे आरोपी चालक के खिलाफ मानव वध की गंभीर धारा के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, 18 मई 2026 की रात लगभग 8:30 बजे रायगढ़-सारंगढ़ नेशनल हाईवे स्थित मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG13AX-0825 और बॉक्स ट्रेलर क्रमांक OD16D-8336 के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में छोटा हाथी चालक दशरथ साहू निवासी ग्राम रूचिदा की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू ने पुलिस को बताया कि दशरथ साहू पटेलपाली स्थित टाइल्स दुकान में बुकिंग का कार्य करता था और रोज की तरह काम खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान चंद्रपुर की ओर से तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक आ रहे ट्रेलर ने उसके वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छोटा हाथी वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुसौर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक रूप से धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, क्षतिग्रस्त वाहनों की जांच तथा वाहन स्वामी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि ट्रेलर चालक इमरान खान निवासी नवादा, बिहार बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी मालवाहक ट्रेलर चला रहा था।
पुलिस द्वारा लाइसेंस प्रस्तुत करने नोटिस दिए जाने पर आरोपी ने स्वयं लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी बिना प्रशिक्षण और बिना वैधानिक अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्ग पर भारी वाहन चला रहा था, जिससे किसी की जान जाने की संभावना का उसे पूर्ण ज्ञान था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने धारा 106(1) बीएनएस को परिवर्तित कर धारा 105 बीएनएस यानी मानव वध की धारा जोड़ दी। आरोपी इमरान खान को 20 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हादसे में प्रयुक्त बॉक्स ट्रेलर वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।
मामले की विवेचना और आरोपियों की पतासाजी में पुसौर थाना प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस, उप निरीक्षक कुंदन लाल गौर एवं पुलिस स्टाफ की अहम भूमिका रही।
इस संबंध में शशि मोहन सिंह ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि बिना लाइसेंस और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में दोषी चालकों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस आगे भी कठोरतम कानूनी कार्रवाई करती रहेगी।
.png)