*नाबालिगों को वाहन देने वाले अभिभावकों की अब सीधे न्यायालय में होगी पेशी बलरामपुर पुलिस की सख्ती—नाबालिग वाहन चालकों के वाहन जप्त, अभिभावकों के विरुद्ध न्यायालय में पेश होंगे प्रकरण 83 प्रकरणों में ₹1,23,500 समन शुल्क वसूल, अब धारा 199(क) के तहत होगी कठोर कार्रवाई नाबालिगों को वाहन देने पर ₹25,000 तक जुर्माना और 3 वर्ष तक कारावास का प्रावधान*


 

*पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नाबालिग बालक-बालिकाओं द्वारा वाहन चलाने के मामलों में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।*

*इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, सरगुजा श्री दीपक झा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज श्री वैभव बैंकर (भा.पु.से.) एवं अति पुलिस अधीक्षक श्री विश्व दीपक त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी है।*

*इसी क्रम मे प्रथम चरण मे दिनांक 30 जुलाई 2026 से जिले के थाना एवं चौकी क्षेत्रों के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने देने तथा उन्हें वाहन उपलब्ध न कराने के संबंध में समझाइश दी जा रही है।*

*द्वितीय चरण मे जन-जागरूकता अभियान के उपरांत नाबालिगों द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर जिले के समस्त थाना, चौकी एवं यातायात पुलिस द्वारा 83 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए ₹1,23,500/- समन शुल्क वसूल किया गया है। साथ ही संबंधित अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने की सख्त हिदायत दी गई है।*

*अब नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में मोटरयान अधिनियम की धारा 199(क) के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन जप्त कर संबंधित नाबालिग के माता-पिता अथवा वाहन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं।*

*वर्तमान में थाना रामानुजगंज के 02, यातायात बलरामपुर के 02 तथा चौकी वाड्रफनगर के 02, कुल 06 प्रकरणों में कार्रवाई कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं।*

*मोटरयान अधिनियम की धारा 199(क) के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में संबंधित अभिभावक/वाहन स्वामी के विरुद्ध ₹25,000/- तक के जुर्माने तथा 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।*

*बलरामपुर पुलिस आम जन से अपील करती है की अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में मोटर वाहन चलाने की अनुमति न दें और न ही उन्हें वाहन उपलब्ध कराएं। सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।*

Post a Comment

Previous Post Next Post