*त्रिकुंडा पुलिस की कार्रवाई: बाड़ी में नंगा तार घेरकर करंट छोड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल*


*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचक रोहित लाल श्यामले पिता श्यामलाल श्यामले जाति गोंड उम्र 36 वर्ष साकिन गोवर्धनुपर सुईदोहर थाना त्रिकुण्डा के रिपोर्ट पर थाना त्रिकुंडा में मर्ग क्रमांक 39/2026 धारा 194 BNSS कायम कर मृतक लहन राम पिता रामटहल जाति गोंड़ उम्र 40 वर्ष साकिन गोवर्धनपुर (सुईदोहर) थाना त्रिकुण्डा का शव पंचनामा कार्यवाही किया गया। सूचक, गवाहों से घटना के संबंध में पृथक-पृथक पूछताछ किया गया। जाँच के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण, पीएम रिपोर्ट एवं कार्यालय कनिष्ठ यंत्री, छ०ग० स्टेट पॉवर इंडिस्ट्री कंपनी लिमिटेड वाड्रफनगर सेr जानकारी प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मर्ग जांच पर पाया गया कि आरोपी राम सिंह पिता सुधु राम जाति गोंड़ उम्र 24 वर्ष साकिन गोवर्धनपुर (सुईदोहर) थाना त्रिकुण्डा के द्वारा जानबुझ कर विद्युत पोल से बिजली लाईन तार खिंचकर अपने घर के मक्का बाडी में सेंट्रिंग नंगा तार घेर कर बिजली करेंट प्रावाहित किया था राम सिंह के घर पास मृतक अपने बाड़ी में दिनांक 08/09/2026 को जोताई करने गया था उसी दौरान पानी पिने के लिये राम सिंह के घर मक्का बाड़ी के रास्ते से जाते से समय मक्का बाड़ी में लगे सेंट्रिग नंगा तार बिजली करेंट के चपेट में आने से लहन राम का मृत्यु होना पाया गया। आरोपी का यह कृत्य सदर धारा 105 BNS एवं विद्युत अधि0 2005 की धारा 135 का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी के विरूद्ध अपराध सदर धारा का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी राम सिंह पिता सुधु राम जाति गोंड उम्र 24 वर्ष निवासी गोवर्धनपुर थाना त्रिकुंड को दिनांक 19.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया है।*

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