*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पस्ता क्षेत्रांतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पुटसु में पदस्थ सहायक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान पाठक रुकमण बारीक द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि यूट्यूबर दीपक यादव एवं उसके सहयोगियों के द्वारा अपने फाउंडेशन के लिए ₹10,000 की मांग की गई थी। दिनांक 25.08.2026 को दोपहर लगभग 01:00 बजे श्रवण यादव एवं सूर्या यादव विद्यालय पहुंचे और बिना अनुमति वीडियो बनाने लगे। इस दौरान प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया तथा रुपये नहीं देने पर वीडियो को यूट्यूब एवं फेसबुक पर वायरल कर बदनाम करने और नौकरी से निलंबित करवाने की धमकी दी गई।*
*प्रार्थी के अनुसार यूट्यूबर दीपक यादव के द्वारा अन्य आरोपियों के सहयोग से वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इससे प्रार्थी की व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा तथा विद्यालय की छवि प्रभावित हुई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पस्ता में अपराध क्रमांक 44/2026, धारा 221, 351(2), 308(2), 356(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।*
*विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन दर्ज किए गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो एवं फोटो के स्क्रीनशॉट से संबंधित पेन ड्राइव जब्त की गई। प्रार्थी की नियुक्ति एवं पदस्थापना से संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त किए गए। प्रकरण में आरोपी दीपक यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।*
*इसी दौरान दिनांक 14.10.2026 को तीनों आरोपियों द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किए जाने के पश्चात न्यायालय से गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर विधिवत जेल दाखिल किया गया है।*
*गिरफ्तार आरोपियों का विवरण*
1. .यूट्यूबर दीपक यादव, पिता स्व. हीरालाल यादव, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम टांगरमहरी, थाना बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।
02. श्रवण यादव, पिता राधाकिशुन यादव, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम पुटसु, थाना पस्ता, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।
03. सूर्या यादव, पिता स्व. अजय यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 04, बलरामपुर, थाना बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।
*📢 बलरामपुर पुलिस की अपील सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक करें। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली सामग्री प्रसारित करने से पहले तथ्यों की सत्यता सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की धमकी या अवैध मांग किए जाने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाना में सूचना दें।*
