जशपुर: बिना सूचना गायब रहने वाले शिक्षक निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई


जशपुर (छत्तीसगढ़) | 19 मार्च, 2026

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और कार्य में लापरवाही बरतने के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने शासकीय प्राथमिक शाला कर्राडांड़ (विकासखंड पत्थलगांव) में पदस्थ सहायक शिक्षक (L.B.) श्री नरेश्वर नारंगे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहायक शिक्षक श्री नरेश्वर नारंगे 3 दिसंबर, 2025 से लगातार बिना किसी पूर्व सूचना या स्वीकृत अवकाश के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए थे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पत्थलगांव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई थी।

नोटिस का नहीं दिया जवाब

अनुपस्थिति के संबंध में विभाग द्वारा शिक्षक को दो बार (12 जनवरी, 2026 और 20 फरवरी, 2026) कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया था। लेकिन शिक्षक द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया और न ही उन्होंने कार्यालय के निर्देशों का पालन किया।

निलंबन और विभागीय कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शिक्षक का यह व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विरुद्ध है और कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसके परिणामस्वरूप:

निलंबन: श्री नरेश्वर नारंगे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मुख्यालय: निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पत्थलगांव नियत किया गया है।

आरोप पत्र: BEO पत्थलगांव को निर्देशित किया गया है कि वे 7 दिनों के भीतर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर प्रस्तुत करें।

निलंबन की अवधि के दौरान शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश 19 मार्च, 2026 से प्रभावी हो गया है।

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