शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म: आरोपी को 10 साल की सजा, कुनकुरी पुलिस की विवेचना से मिला न्याय

 

जशपुर। शादी का झांसा देकर युवती का लगातार शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने आरोपी वासिफ अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना कुनकुरी क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ने 19 जनवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2018 में उसकी पहचान झारखंड निवासी वासिफ अंसारी से हुई थी। आरोपी ने प्रेम और शादी का झांसा देकर वर्ष 2019 से लगातार उसका शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी 3 जनवरी 2024 को उसे छोड़कर फरार हो गया।

पीड़िता की शिकायत पर थाना कुनकुरी में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(N) एवं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को वर्ष 2024 में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

मामले की विवेचना एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी तथा तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनील सिंह द्वारा की गई। पुलिस की सशक्त विवेचना, साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक अजीत रजक की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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